कृषि यंत्रों पर जीएसटी दर जीएसटी यानि वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) जो कि वस्तुओं की खरीददारी करने पर या सेवाओं के इस्तेमाल पर चुकाना पड़ता है।
सरकार द्वारा अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग जीएसटी लगाया जाता है, जो GST परिषद द्वारा तय किया जाता है।
13 मार्च के दिन सांसद श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में जीएसटी के दायरे में शामिल कृषि उपकरणों की सूची और उन पर लगने वाली जीएसटी दर को लेकर सवाल किया।
जिसके जबाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बताया कि अभी कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने या परिवर्तन करने के लिए जीएसटी परिषद ने कोई सिफ़ारिश नहीं की है। अभी कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर कार्यों के अनुसार अलग-अलग जीएसटी दरें निर्धारित की गई हैं।
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कृषि औजार और उपकरण पर लगने वाली जीएसटी दरें
आइए आगे जानते है, की किस कृषि यंत्र पर कितना जीएसटी लगती है, यह अलग अलग प्रकार के कृषि उपकरण के लिए अलग अलग है…
इन उपकरणों पर अभी कोई जीएसटी (GST) नहीं लगता है।
हाथ से चलाए जाने वाले या फिर पशुओं की सहायता से चलाए जाने वाले कृषि उपकरण अर्थात् हाथ के औजार, जैसे कि –
- कुदाल, फावड़े,
- खुरजी, पिक्स,
- कुदाली, काँटे और रेक।
- कुल्हाड़ी, बिल हुक और
- इसी तरह के काटने के उपकरण।
- किसी भी प्रकार की दस्ती कैंचियाँ सेकेटर्स और प्रूनर्स।
घेमला के अलावा कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाली दराती, घास काटने का चाकू, हेज काटने वाली कैंचियाँ, लकड़ी की कीलें और इसी प्रकार के अन्य उपकरण।
इन यंत्रों पर 12% GST लगता है
खेत की मिट्टी को तैयार करने या जुताई के काम में आने वाली कृषि मशीनरी (agricultural machinery)।
हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर शामिल है।
घास या झाड़ियों को काटने की मशीन, यांत्रिक या तापीय उपकरणों से युक्त अंकुरण संयंत्र समेत अन्य कृषि मशीनरी
इन यंत्रों पर 18% जीएसटी लगता है
फलों या अन्य कृषि उपज की सफ़ाई, छटाई या ग्रेडिंग की मशीने इसके अंतर्गत आती है।
इसके अलावा बीज, अनाज या सूखी फलीदार सब्ज़ियों की सफ़ाई, छटाई करने वाली मशीन या ग्रेडिंग करने की मशीनें सभी शामिल है।
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