प्लास्टिक मल्चिंग, पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस सब्सिडी हेतु आवेदन

प्लास्टिक मल्चिंग, पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस सब्सिडी हेतु आवेदन : नियंत्रित वातावरण में ताजी सब्ज़ियों एवं फूलों की खेती कर साल भर बाजार में उपलब्धता बनाए रखने एवं कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेना तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके इसके लिए सरकार द्वारा संरक्षित खेती (Protected cultivation) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के सरकार किसानों को ग्रीन (पॉली) हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि के निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है।

अभी मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ ज़िलों में इनके निर्माण पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

plastic mulching

इस तारीख से आवेदन करे

मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने राज्य के किसानों से ग्रीन हाउस ढाँचा, शेड नेट हाउस प्लास्टिक मल्चिंग (plastic mulching) एवं उच्च कोटि की सब्ज़ियों की खेती पॉली हाउस/शेड नेट हाउस, के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इच्छुक किसान योजना के तहत 16 अगस्त 2022, सुबह 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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कितनी सब्सिडी दी जा रही

  • सरकार द्वारा 500 से 1008 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस पर निर्धारित इकाई लागत जो 935 रुपए/वर्ग मीटर है, पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।
  • वहीं 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस पर निर्धारित इकाई लागत जो 890 रुपए/वर्ग मीटर है, पर इकाई लागत 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।
  • 2080 से 4,000 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस पर निर्धारित इकाई लागत जो पर 844 रुपए/वर्ग मीटर है, पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 
shednet-house

शेड नेट हाउस के लिए अनुदान

सरकार द्वारा किसानों को अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर तक के शेड नेट हाउस के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसमें किसानों को निर्धारित इकाई लागत पर 710 रुपए / वर्ग मीटर पर अनुदान देय होता है। जिस पर सरकार द्वारा इकाई लागत का 50 फ़ीसदी अनुदान दिया जाता है ।

प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अनुदान – Plastic Mulching

उद्यानिकी विभाग द्वारा योजना के तहत प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अधिकतम 2 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाता है। जिसमें निर्धारित इकाई लागत रूपये 0.32 लाख/वर्ग हेक्टेयर पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

सब्जी एवं उच्च रोपण सामग्री पर अनुदान

संरक्षित खेती योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए रोपण सामग्री पर भी अनुदान दिया जाता है।

जो अधिकतम 4000 वर्ग क्षेत्र के लिए देय होता है, जिसकी निर्धारित इकाई लागत 140 रुपए वर्ग/मीटर पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा ।

Polyhouse

किन ज़िलों के किसान आवेदन कर सकते हैं ?

उद्यानिकी विभाग ने अभी 500 से 1008 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस (Poly house) के लिए दतिया, राजगढ़, इंदौर एवं मंदसौर जिलों के सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषक वर्ग के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

पॉली हाउस के लिए – Polyhouse

वहीं 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए मंडला, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, रतलाम मंदसौर एवं जबलपुर ज़िलों के सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन माँगे हैं।

वहीं रतलाम ज़िले के अनुसूचित जनजाति के किसान भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, 2080 से 4,000 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए उज्जैन, गुना, खरगौन, खंडवा एवं आगर मालवा के सामान्य वर्ग किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं ।

शेड नेट हाउस के लिए – Shade net house

शेड नेट हाउस के लिए सिहोर, दतिया, इंदौर, खरगौन, खंडवा, आगर-मालवा, टीकमगढ़, धार, उज्जैन, जबलपुर एवं झाबुआ ज़िलों के सामान्य वर्ग के किसान एवं बैतूल ज़िले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं।

पॉली हाउस/शेड नेट हाउस में रोपण सामग्री प्राप्त करने के लिए

वही पॉली हाउस/शेड नेट हाउस में रोपण सामग्री प्राप्त करने के लिए होशंगाबाद, दतिया, उज्जैन, रायसेन, गुना, इंदौर, देवास, रतलाम, मंदसौर एवं आगर मालवा के किसान आवेदन कर सकते हैं।

प्लास्टिक मल्चिंग के लिए राज्य के 40 जिलों के सभी वर्गों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। 

किसान आवेदन कहाँ और कैसे करें

किसान भाई आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

किन दस्तावेज़ की हे जरूरत

किसानों को आवेदन करते समय अपने पास –

  • फ़ोटो,
  • आधार,
  • खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति,
  • बैंक पासबुक,
  • जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा ।

इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें, किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd पर जाकर करना होगा। 

सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए क्लिक करें

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