किसानों सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

अभी खरीफ सीजन की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है, इसलिए किसान कम लागत में खरीफ फसलों की खेती कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने फसलों की बुवाई और फसल सुरक्षा के लिए किसानों को आवश्यक कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

कब से कब तक सब्सिडी के लिए आवेदन होंगे ?

किसान वर्ष 2023-24 के लिए जारी लक्ष्यों के विरुद्ध आवेदन 17 जुलाई 2023 से दोपहर 12 बजे से 27 जुलाई 2027 तक ऑनलाइन किये जा सकते हैं।

28 जुलाई को खुलेगी लॉटरी

प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध एक लॉटरी 28 जुलाई 2023 को आयोजित की जाएगी। लॉटरी के बाद, चयनित किसानों की सूची और प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे तक पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद चयनित किसान अपनी पसंद के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

किन कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी

खरीफ फसलों की बुवाई और खेती को ध्यान में रखते हुए कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लक्ष्यों की घोषणा की गई है, जिसमें निम्नलिखित कृषि यंत्रों के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है:

  • पॉवर टिलर – 8 एच.पी. से अधिक
  • बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित) / पॉवर स्प्रेयर (ट्रैक्टर चलित)
  • पॉवर वीडर क्लीनर-कम-ग्रेडर
  • सीड ड्रिल
  • जीरो टिल सीडर
  • कम फर्टिलाइजर ड्रिल / सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल / ग्राउंडनट प्लांटर / रेजफरो प्लांटर / मल्टीक्राप प्लांटर।

इन कृषि यंत्रों पर बुआई और फसल सुरक्षा से संबंधित कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

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कृषि यंत्र पर कितना अनुदान दिया जाएगा

मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत अनुदान दिया जाएगा। इसका अनुसार, किसान वर्ग और जोत श्रेणी के आधार पर यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी, जो 40 से 50 प्रतिशत तक हो सकती है।

कृषि यंत्र खरीदने की इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (e-Krishi Yantra Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर (subsidy calculator) का उपयोग करके कृषि यंत्र की लागत के आधार पर अपने द्वारा प्राप्त करने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

कृषि यंत्रों अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट देना होगा

किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। तब ही योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।

जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनेगा डिमांड ड्राफ्ट

किसान इसके लिए वे संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट निश्चित राशि से कम होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए किसानों को निम्नलिखित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।

  • पॉवर टिलर – 8 एच.पी. से अधिक – 5000/- रुपये
  • बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित) / पॉवर स्प्रेयर (ट्रैक्टर चलित) – 2000/- रुपये
  • पॉवर वीडर – 2000/- रुपये
  • क्लीनर-कम-ग्रेडर – 5000/- रुपये
  • सीड ड्रिल – 2000/- रुपये
  • जीरो टिल सीडर
  • कम फर्टिलाइजर ड्रिल / सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल / ग्राउंडनट प्लांटर / रेजफरो प्लांटर / मल्टीक्राप प्लांटर – 2000/- रुपये

कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन कहां करें ?

मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इसलिए, जो किसान भाई दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

पंजीकरण की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है, वे आधार OTP (Aadhar OTP) के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Aadhaar Authentication) के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू हो चुकी है।

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