मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए 19 सितम्बर तक आवेदन करे किसान संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022-23 में कृषकों को कृषि के क्षेत्र में अनुदान पर यंत्र प्रदाय करने हेतु 19 सितम्बर तक आवेदन बुलाए गये हैं ।
कौन से यन्त्र पर मिल रहा अनुदान
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल में अनुदान पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र जैसे –
- रीपर कम बाइंडर,
- ट्रेक्टर या मोटर ऑपरेटेड विनोविंग फेन,
- ट्रेक्टर ऑपरेटेड स्वचालित रीपर या रीपर,
- 2 बी.एच.पी. से अधिक का इंजन चलित श्रेडर या मल्चर,
- पावर वीडर,
- पावर टिलर – 8 BHP से अधिक क्रय करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये है।
कृषि यंत्र सब्सिडी हेतु जरूरी दस्तावेज़
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए किसानों के पास विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होना जरूरी है।
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किसानों आवेदन के समय बैंक ड्राफ़्ट की स्कैन कॉपी लगाना भी अनिवार्य है।
आवेदन के बाद यदि किसान का चयन योजना के तहत हो जाता है, तो कृषि अधिकारियों के द्वारा इन दस्तावेज़ों की जाँच कर सत्यापन किया जाएगा।
- आधार कार्ड की कॉपी,
- बैंक ड्राफ़्ट
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी,
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र,
- बी-1 की प्रति,
- ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन (ट्रेक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास पहले से ट्रेक्टर होना जरुरी है)।
20 सितम्बर को खुलेगी लाटरी
आवेदन ऑनलाईन वेबसाईट dbt.mpdage.org के माध्यम से 19 सितम्बर तक किये जा सकेंगे ।
प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी 20 सितम्बर 2022 को सम्पादित की जायेगी।
लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दोपहर 3 बजे प्रदर्शित की जावेगी।
किसान सब्सिडी हेतु कैसे करें आवेदन
आवेदन के लिए कृषक के स्वयं के पास कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। इच्छुक कृषक निर्धारित धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट बनवाकर ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर संलग्न करना होगा।
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से नवीन तकनीक के उन्नत कृषि यंत्र पर “मॉग अनुसार” (ऑन डिमांड) श्रेणी अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है।
पात्रता संबंधी या लक्ष्य की अधिक जानकारी के लिये dbt.mpdage.org पर विजिट कर या उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
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