कई किसान अपनी फसलों को आवारा पशु, नीलगाय एवं जंगली जानवरों से होने वाले इस नुकसान से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी (चैनलिंक फेंसिंग) करते है, क्योंकि किसानों की खड़ी फसलों को इन पशुओ द्वारा काफी नुकसान पहुचाय जाता है।
मध्य प्रदेश मे चैनलिंक फैसिंग पर अनुदान
कुछ किसान अधिक लागत होने के चलते तारबंदी (chainlink fencing) नहीं करा पाते हैं, और इस कारण से उन किसानों को भारी नुकसान उठान पड़ता है, ऐसे में कई राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए तारबंदी पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा भी चयनित ज़िलों के विकास खंडों में चैनलिंक फैसिंग पर अनुदान (chain link fence subsidy) देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।
20 जिलों के मॉडल विकासखंड के किसानों के लिए लक्ष्य जारी
मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राज्य के 20 जिलों के मॉडल विकासखंड के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।
इन ज़िलों के किसान मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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चैनलिंक फेंसिंग पर इन जिलों मे अनुदान
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2021-22 के तहत मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राज्य के इन जिलों मे लक्ष्य जारी किए गए हैं।
- उज्जैन ज़िले के महिदपुर,
- शाजापुर ज़िले के शुजालपुर,
- मुरैना ज़िले के पोरसा,
- झाबुआ ज़िले के झाबुआ,
- सिहोर ज़िले के नरसूल्लागंज,
- होशंगाबाद ज़िले के होशंगाबाद,
- मंडला ज़िले के नारायणगंज,
- दतिया ज़िले के सेवढा,
- शिवपुरी के करेरा,
- बड़वानी के पाटी,
- सतना ज़िले के रामपुर बघेलान,
- छतरपुर ज़िले के राजनगर,
- ग्वालियर ज़िले के मुरार,
- बालाघाट के परसवाडा,
- उमरिया ज़िले के पाली,
- रीवा ज़िले के रीवा,
- दमोह ज़िले के पथरिया,
- पन्ना ज़िले के अजयगढ़,
- जबलपुर ज़िले के कुंडम एवं
- भोपाल ज़िले के बैरसिया विकासखंड के किसान आवेदन कर सकते है।
चैन लिंक फेंसिंग पर सब्सिडी हेतु आवेदन कहाँ करें?
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर चैन लिंक फेंसिंग पर सब्सिडी हेतु ऑनलाइन आवेदन(chain link fencing online Application) कर किसान योजना का लाभ ले सकते है।
किसानों को आवेदन करते समय अपने पास यह दस्तावेज अपने पास रखना होगा।
- आवेदक का फ़ोटो,
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड,
- खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति,
- आवेदक की बैंक पासबुक,
- जाति प्रमाण पत्र आदि।
किसान अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करे
इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसके अलावा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में भी संपर्क कर सकते है।
यहाँ से करे पंजीयन
किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।
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