अपने खेत में तालाब बनाने के लिए 75% तक की सब्सिडी प्राप्त करें

कृषि क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने और जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ आरंभ की हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत, सिंचाई के साधनों, स्त्रोतों के निर्माण, सिंचाई यंत्रों आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाती है। यह योजना अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्मित हुई है। PMKSY में तालाब निर्माण भी एक महत्वपूर्ण घटक है।


मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में चल रही “बलराम ताल योजना” को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर दिया है। पिछले वर्ष 2022 में सरकार ने योजना में कुछ नए संशोधन करके राज्य के सभी जिलों में इसे लागू किया है। कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लक्ष्य जारी किए हैं और इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना के लाभ उठा सकते हैं।

तालाब निर्माण के लिए कितना अनुदान

इस योजना में सामान्य किसानों को उनके खेतों में बलराम ताल निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए, उन्हें अधिकतम 80,000 रुपये की अतिरिक्त लागत का 40% अनुदान दिया जाता है, और शेष राशि को स्वयं वहन करना पड़ता है।

लघु सीमान्त किसानों कितना अनुदान

लघु सीमान्त किसानों को भी स्वीकृत लागत के अनुसार 50% अधिकतम राशि 80,000 रुपये के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का स्वयं वहन करना पड़ता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को कितना अनुदान

अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को भी स्वीकृत लागत के अनुसार 75% अधिकतम राशि 1,00,000 रुपये के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का स्वयं वहन करना पड़ता है।

बलराम ताल योजना में क्या बदलाव किए गए ?

योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं, 2022 में मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा योजना में संशोधन करके पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के वे सभी किसान जिनके खेतों में पहले से ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम स्थापित है, या जो किसान बलराम तालाब निर्माण के साथ या निर्माण के बाद माइक्रो इरिगेशन (ड्रिप या स्प्रिंकलर) सिस्टम स्थापित करेंगे, उन्हें ही योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान को ऐसे तालाब का निर्माण करना होगा

तालाब जल संग्रहण के लिए किसानों को खेत का निचला हिस्सा सबसे उपयुक्त होता है, तालाब की लंबाई और चौड़ाई किसान के पास उपलब्ध भूमि पर निर्भर करती है।

  • तालाब की गहराई को 3 मीटर ही रखना होगा।
  • खुदाई स्थल की चौड़ाई 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
  • खुदाई करते समय साइड स्लोप 1.5:1 रखना होगा ताकि मिट्टी के धसकने की आशंका न रहे।
  • खोदी गई मिट्टी की मात्रा को किसान अपनी आवश्यकतानुसार कहीं भी उपयोग कर सकता है।
  • मिट्टी का उपयोग बंधान के रूप में किया जाता है तो उसे कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए।
  • तालाब के बंधान पर अरहर या अन्य उपयुक्त फसलें लगाई जा सकती हैं, जिससे किसान को आर्थिक लाभ हो सकता है।
  • मछली और बतख पालन करके किसान अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
  • सुरक्षा की दृष्टि से स्थल पर बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।
  • बोर्ड को किसान को अपने व्यय से लगाना होगा।
  • बोर्ड की अनुपस्थिति में किसान अपनी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होगा।

अनुदान पर तालाब निर्माण हेतु कहाँ आवेदन करें?

मध्यप्रदेश में बलराम तालाब योजना के लिए जारी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान राज्य भर में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप Mponline पोर्टल या किसी इंटरनेट कैफ़े में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।

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