आखिरी अवसर: 19 सितम्बर तक करें सब्सिडी पर बकरी पालन फार्म शुरू करने का आवेदन

देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा पशुपालन के व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। बिहार सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाया है और राज्य में बकरी पालन फार्म की स्थापना के लिए समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बड़ी सब्सिडी प्राप्त होगी, जैसे कि 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता का फार्म खोलने के लिए।

योजना के अंतर्गत, वर्ष में एक बार आवेदन की प्रक्रिया आयोजित की जाती है, जिसका इंतजार वर्ष भर रहता है। इस योजना का लाभ पहले नहीं लेने वालों के लिए यह अंतिम अवसर है। समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना (Goat and Sheep Development Scheme) के तहत राज्य में आवेदन प्रक्रिया अभी भी चल रही है और यह 19 सितम्बर 2023 तक जारी रहेगी। इसलिए, जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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बकरी पालन पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

बकरी पालन फार्म (Goat rearing farm) पर बिहार सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान (Subsidy) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना (Goat and Sheep Development Scheme) के तहत 1293.44 लाख (बारह करोड़ तिरानवे लाख चौवालीस हजार) रुपए का होगा। इस योजना के अंतर्गत, राज्य में 453 बकरी फार्म की स्थापना की जाएगी। लाभार्थी व्यक्ति को योजना के अंतर्गत 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता और 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता के साथ बकरी फार्म खोलने के लिए अनुदान प्राप्त होगा, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

समेकित बकरी एवं भेंड विकास योजना (Goat and Sheep Development Scheme) के अंतर्गत, राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए और उन्नत नस्ल के बकरा और बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, निजी क्षेत्र में Goat Farm (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना करने पर, सामान्य जाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 60 प्रतिशत अनुदान और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं:

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना (Goat and Sheep Development Scheme) का लाभ पाने के इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन करते समय निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ की स्कैन कॉपी अपने पास रखनी होगी:

  1. आवेदक का फोटोग्राफ
  2. आधार कार्ड की स्कैन कॉपी
  3. जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST आवेदकों के लिए आवश्यक है)
  4. आवेदन के समय आवेदक के पास चाहिए जाने वाली राशि की स्कैन कॉपी
  5. लीज/निजी/पैत्रिक भूमि का दस्तावेज़
  6. प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य

इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को आवेदन के समय आपके पास रखना होगा।

बकरी पालन फार्म के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कहाँ करें?

बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना (Goat and Sheep Development Scheme) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को 19 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पशुपालन एवं मछली पालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाना होगा और वहां अपनी आधार संख्या या वोटर कार्ड संख्या के साथ पंजीकरण (Registration) करना होगा। साथ ही आवेदन पत्र भरते समय वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

व्यक्ति जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे पहले से ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में तैयार करें ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने प्रखंड या जिले के पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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