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सब्जी उत्पादन एवं पॉली हाउस पर अनुदान हेतु आवेदन - mkisan

सब्जी उत्पादन एवं पॉली हाउस पर अनुदान हेतु आवेदन

कम क्षेत्रफल में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर पॉली हाउस/ शेड नेट हाउस/ प्लास्टिक टनल/ प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादि को प्रोत्साहित कर रही है।

ताकि किसान नियंत्रित वातावरण में ताजी सब्ज़ियों एवं फूलों की खेती वर्ष भर कर सकें। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा चयनित ज़िलों में सरंक्षित खेती पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।

विभाग ने दोबारा लक्ष्य जारी किए

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा पॉली हाउस, शेड नेट हाउस तथा उच्च कोटि की सब्जी उत्पादन के लिए पूर्व में 12 जिलों के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

परंतु 6 जिलों से किसी भी प्रकार की आवेदन 11 नवंबर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसको देखते हुए विभाग ने दोबारा लक्ष्य जारी किए हैं।

इन ज़िलों के लिए जारी किए गए हैं

लक्ष्य उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश ने राज्य पोषित “व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना” अंतर्गत राज्य के तीन ज़िलों भोपाल, नरसिंहपुर एवं दतिया ज़िलों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। 

इस वर्ग के किसान आवेदन कर सकते है

यह लक्ष्य शेड नेट हाउस, पॉली हाउस एवं उच्च कोटि की सब्जी उत्पादन के लिए जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध भोपाल, नरसिंहपुर तथा दतिया जिलों के सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। 

जारी लक्ष्य सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें

सरंक्षित खेती के लिए कितनी सब्सिडी

संरक्षित खेती हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एवं उच्च कोटि की सब्जी उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

इसमें अलग-अलग क्षेत्रफल के पॉली हाउस, शेड नेट के लिए शासन द्वारा अलग-अलग लागत निर्धारित की गई है जिस पर शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। 

इसी तरह योजना अंतर्गत पॉली हाउस/ शेड नेट हाउस में उगाई जाने वाली उच्च कोटि की सब्ज़ियों की खेती और रोपण सामग्री के लिए शासन द्वारा प्रति इकाई 140 रूपये की लागत निर्धारित की गई है।

जिस पर लाभार्थी किसान को 50 % अधिकतम 70 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। 

अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें ?

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को आवेदन करते समय अपने पास यह दस्तावेज रखान है ।

  • आवेदक का फ़ोटो,
  • आवेदक का आधार कार्ड,
  • खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति,
  • बैंक पासबुक,
  • जाति प्रमाण पत्र आदि।

अधिक जनकरी के लिए यहाँ संपर्क करे

इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें।

किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd पर जाकर करना होगा।

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