प्याज भंडार गृह : किसानों के लिए प्याज की खेती से ज्यादा मुश्किल काम उसके भंडारण को लेकर है, भंडार गृह नहीं होने से किसान अपना प्याज सुरक्षित नहीं रख पाते है। किसानों को फसलों के अच्छे दाम मिल सके इसके लिए उपज का भंडारण करना आवश्यक है, ताकि जब बाजार में उपज के दाम अधिक बढ़ जाएँ तब उसे बेचकर अच्छे भाव का लाभ ले सकें।
कई बार तो खराब होने के डर से किसानों को आधे या कम दाम में अपनी प्याज की फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे मेें उन्हें प्याज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है।
इस कड़ी में मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राज्य के किसानों को फसल उपरांत प्रबंधन के लिए पैक हाउस, समेकित भंडार गृह एवं प्याज भंडार गृह पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इच्छुक किसान 16 अगस्त सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं।
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पैक हाउस (9MX6M) पर दी जाने वाली सब्सिडी
राज्य में एकीकृत बागवानी मिशन MIDH के घटक फ़सल उपरांत प्रबंधन के तहत पैक हाउस निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। शासन द्वारा पैक हाउस (9MX6M) साइज़ की निर्धारित लागत 4 लाख रुपए प्रति इकाई तय की गई है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जिसमें किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति इकाई का अनुदान दिया जाता है।
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा पैक हाउस के लिए जारी लक्ष्य के विरुद्ध राज्य के 26 ज़िलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। जिसमें
- भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद,
- ग्वालियर, दतिया, शाजापुर,
- मंडला, छतरपुर, दमोह,
- रायसेन, राजगढ़, विदिशा,
- बैतूल, गुना, अशोकनगर,
- इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर,
- देवास, रतलाम, मंदसौर,
- नीमच, आगर-मालवा,
- डिंडोरी, टीकमगढ़
ज़िलों के किसान शामिल है।
समेकित भंडार गृह के तहत दी जाने वाली सब्सिडी
राज्य में एकीकृत बागवानी मिशन MIDH के घटक फ़सल उपरांत प्रबंधन के तहत समेकित भंडार गृह के निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है। शासन द्वारा समेकित भंडार गृह (9MX18M) size की लागत 50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जिस पर कृषकों को इकाई लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 17.50 लाख प्रति इकाई, बैंक ऋण के आधार पर दिया जाता है।
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा अभी राज्य के 5 ज़िलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध –
- छिंदवाड़ा,
- सागर,
- ग्वालियर,
- इंदौर एवं
- जबलपुर के
सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं।
प्याज भंडार गृह (25MT) पर दी जाने वाली सब्सिडी
राज्य में एकीकृत बागवानी मिशन MIDH के घटक फ़सल उपरांत प्रबंधन के तहत समेकित भंडार गृह के निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है। शासन द्वारा कम लागत वाले प्याज भंडार गृह (25 मी.टन) की लागत 1.75 लाख रुपए प्रति इकाई का निर्धारित की गई है। जिस पर कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जिसमें किसानों को अधिकतम 87,500 रुपए प्रति इकाई का अनुदान दिया जाता है।
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा प्याज भंडार गृह के लिए राज्य के 40 ज़िलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध –
- भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद,
- ग्वालियर, दतिया, झबुआ,
- बडबानी, उज्जैन, शाजापुर,
- जबलपुर, मंडला, रीवा,
- सतना, छतरपुर, दमोह,
- पन्ना, रायसेन, राजगढ़,
- विदिशा, हरदा, बैतूल, गुना,
- अशोकनगर, इंदौर, धार, अलीराजपुर,
- खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर,
- देवास, रतलाम, मंदसौर,
- नीमच आगर-मालवा, छिंदवाड़ा,
- डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली,
- सागर एवं टीकमगढ़ ज़िलों के किसान आवेदन कर सकते हैं।
प्याज भंडार गृह एवं पैक हाउस पर सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को आवेदन करते समय अपने पास
- फ़ोटो,
- आधार,
- खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति,
- बैंक पासबुक,
- जाति प्रमाण पत्र
आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा ।
इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें।
किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd पर जाकर करना होगा।
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