देश में सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्रों (CHC) की स्थापना की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सब्सिडी प्रदान करना है।
कस्टम हायरिंग केंद्र से किसान कम दरों पर किराए से कृषि यंत्र लेकर कृषि कार्य कर सकते हैं, जो रोजगार के साथ ही अच्छी आय भी प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कस्टम हायरिंग केंद्रों (Custom Hiring Centers) की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन माँगे है। इस वर्ष राज्य में कुल 468 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य रखा गया है जिसमें किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कस्टम हायरिंग योजना की सम्पूर्ण जानकारी आप इस योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
कस्टम हायरिंग केंद्र पर कितना अनुदान
मध्य प्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए दो प्रकार के अनुदान उपलब्ध हैं। इसके लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर एक अनुदान दिया जाएगा और दूसरा अनुदान बैंक द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए दिया जाएगा।
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अधिकतम 25 लाख रुपये तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं
लाभार्थी कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। जिस पर लागत का 40 प्रतिशत यानि अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान की गणना “सब मिशन ऑन ऐग्रिकल्चर मेकेनाइजेशन योजना” में प्रत्येक यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी।
बैंक से ४ से ९ वर्षों के लिए ऋण
किसानों को इस योजना के तहत बैंक से ऋण लेना होगा और यह ऋण न्यूनतम 4 वर्ष और अधिकतम 9 वर्षों के लिए लिया जा सकता है। इसके साथ ही अगर समय पर ऋण चुकाया जाता है तो ब्याज में 3 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए खरीदना होगा यह कृषि यंत्र
कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए मशीनों/यंत्रों को खरीदना होगा। चयनित किसानों को सिर्फ मशीनों/यंत्रों की लागत वस्तुओं के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। लेकिन मशीनों/यंत्रों की रखरखाव, शेड निर्माण और भूमि की व्यवस्था की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
एक किसान को कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ, एक पावर हेरो, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर या डिस्क हेरो, एक सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल या अन्य ट्रैक्टर चलित बुबाई यंत्र और एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर या स्ट्रॉ रीपर खरीदना होगा।
अगर किसान प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता है तो वह अपनी ज़मीन और फसल की आवश्यकतानुसार ऐच्छिक रूप से अन्य कृषि यंत्रों की खरीद भी कर सकता है। जैसे कि
- रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल,
- गार्लिक प्लांटर, वेजिटेबल प्लांटर,
- पोटेटो प्लांटर, शुगरकेन कटर-प्लांटर,
- मल्टीक्राप प्लांटर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर,
- कॉटन पीकर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर,
- पावर स्प्रेयर, एरो ब्लास्टर स्प्रेयर,
- लेजर लेंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर,
- सीड ग्रेडर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर,
- राईस ट्रांस्प्लांटर, रीपर कम बाइन्डर, पोटेटो डिगर,
- एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेसर, हैप्पी सीडर,
- रोटरी प्लाऊ, क्लीनर कम ग्रेडर, राइस
- मिल, दाल मिल, मिलेट मिल आदि।
कुल 468 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य
मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने वर्ष 2023-24 के लिए कुल 468 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य को जारी किया है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 260 केंद्र, अनुसूचित जाति के लिए 52 केंद्र, अनुसूचित जनजाति के लिए 52 केंद्र, एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों के लिए 52 केंद्र और एफपीओ के लिए 52 केंद्र शामिल हैं। लक्ष्य में आवश्यकता और मांग के अनुसार वृद्धि भी की जा सकती है। सभी जिलों के किसान इन लक्ष्यों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कस्टम हायरिंग केंद्र आवेदन की अंतिम तिथि कब है ?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कुल 468 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एस.आर.एल.एम. के कृषक समूह और एफपीओ के लिए केंद्र शामिल हैं। यदि आवश्यकता हो तो लक्ष्य में वृद्धि भी की जा सकती है।
कस्टम हायरिंग केंद्र पर अनुदान हेतु आवेदन की लास्ट डेट वर्ष 2023-24 के वित्त वर्ष के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और शासन द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई 2023 निर्धारित की गई है। उन मध्य प्रदेश के किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लॉटरी खुलने की तारीख कब है ?
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, 9 मई 2023 को लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदकों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी। इसलिए, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही अपना आवेदन जमा करवाएं ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें।
केंद्र की स्थापना हेतु 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जरूरी
यह योजना में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य हो गया है। आवेदन करने से पहले आपको इस ड्राफ्ट को किसी भी बैंक से बनवाना होगा क्योंकि यह आवेदन पत्र भरने के समय आवश्यक होगा। डिमांड ड्राफ्ट का नाम सहायक कृषि यांत्रिक होना चाहिए।
आवेदन के लिए जिले | अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है |
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भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री भोपाल” |
इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री इंदौर” |
रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री सतना” |
जबलपुर संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री जबलपुर” |
सागर संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री सागर“ |
ग्वालियर संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री ग्वालियर” |
आवेदन के लिए किन दस्तावेज की जरूरत
आवेदन करते समय किसानों को मूल बैंक ड्राफ़्ट का सत्यापन करने के बाद कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही, आवेदन के साथ
- पहचान पत्र,
- आधार कार्ड,
- जन्म प्रमाण-पत्र या हाई स्कूल अंकसूची,
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों हेतु),
- निवास प्रमाण पत्र या ऋण पुस्तिका को सत्यापित करना होगा।
अगर कोई अभिलेख असत्य साबित होता है या मूल बैंक ड्राफ़्ट जमा नहीं किया जाता है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता एवं शर्तें
कस्टम हायरिंग केंद्र योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उन शर्तों में से कुछ हैं:
- आवेदक को मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए,
- उन्हें 12 वीं पास होना आवश्यक होगा और
- आवेदन करने के समय उनकी उम्र 18 से ज्यादा और 40 से कम होनी चाहिए।
- एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र होगा और एक व्यक्ति केवल एक ग्राम या जिले से ही आवेदन कर सकता है।
- पहले से ही कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित होने वाले ग्रामों के लोग अभी इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन कहाँ से करे
कस्टम हायरिंग केंद्र से आप किराए पर ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के लिए बैंक ऋण आधार पर यह केंद्र स्थापित करने के लिए, इच्छुक व्यक्ति अधिकारिक पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मई 2023 है। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए, किसान अपने जिले या संभाग के कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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