क्या केसीसी कार्ड धारक की मृत्यु के बाद कर्जमाफी होती है? जानिए नियम

केसीसी कार्ड ने खेती-किसानी में पैसों की दिक्कतों को दूर कर दिया है। लेकिन इस योजना के नियमों को लेकर लोगों को मन में कई सवाल हैं कि क्या किसान की मृत्यु के बाद किसान क्रेडिट कार्ड का लोन माफ (Kisan Credit Card Loan) कर दिया जाता है?

किसान क्रेडिट कार्ड: केंद्र सरकार ने देशभर में किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। किसानों को ऋण की सुविधा, बीमा, सब्सिडी आदि का लाभ मिलता है। खेती-किसानी में पैसों की तंगी झेलने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें सस्ती ब्याज दरों पर 3 लाख तक का लोन मिलता है।

शॉर्ट टर्म लोन (short term loan) के लिए कोई जमानत नहीं रखनी पड़ती, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan credit card Process) बनवाने की प्रोसेस भी आसान है। खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड Loan जारी किए जा रहे हैं।

क्या किसान की मृत्यु के बाद माफ हो जाता है लोन?

केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 5 साल की अवधि के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख तक का लोन मिलता है।

केसीसी योजना (KCC Yojana) के लाभार्थी किसान कृषि कार्यों के दौरान कई जोखिमों का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें दुर्घटना बीमा योजना की कवरेज भी दी जाती है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, या वह स्थाई-अस्थाई अपंगता का शिकार हो जाता है, तो बीमा क्लेम (insurance claim) के जरिए केसीसी रकम की कवरेज दी जाती है।

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केसीसी लोन भुगतान के नियम क्या है ?

हालांकि, कई मामलों में केसीसी कार्ड धारक (kcc card holder) की मृत्यु होने पर बैंक या वित्तीय संस्थान किसान के परिजनों से संपर्क करते हैं, और उन्हें नोटिस आदि भेजते हैं, तथापि लोन के भुगतान के लिए किसान परिवार की सहूलियत के हिसाब से निपटान करने का भी नियम होता है।

इसके अलावा, यदि किसान लोन की रकम (loan amount) के भुगतान में असफल हो जाता है, तो बैंक उनकी दी गई जमीनत को नीलाम करने के नियम को भी अपनाता है।

क्लेम किस आधार पर दिया जाता है ?

अधिकतर मामलों में, किसान की मृत्यु के बाद परिजनों को 50,000 रुपये का बीमा (Bima Claim) मिलता है, और अपंगता के मामले में 25,000 से 50,000 रुपये तक का क्लेम मिलता है।

किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन करना बेहद आसान होता है, और आवेदक को नियमों को समझाया जाता है। आवेदन करते समय, किसान को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन के कागजात की एक कॉपी जमा करनी होती है।

अधिक जानकारी के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म pmkisan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, या अपने बैंक की शाखा से भी संपर्क किया जा सकता है।

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