कृषक उपभोक्ता अस्थाई पम्प कनेक्शन लें और सब्सिडी का लाभ उठायें : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये सिंगल फेज एवं थ्री फेज अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें जारी कर दी गई हैं।
ग्रामीण क्षेत्र मे अस्थाई पम्प कनेक्शन की दर
ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए देय राशि….
- तीन माह के लिये कुल राशि 5 हजार 236 रुपये ,
- चार माह के लिये 6 हजार 869 रुपये एवं
- पांच माह के लिये 8 हजार 501 रूपये देय होंगे तथा
पांच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए
- तीन माह के लिये 8 हजार 501 रुपये ,
- चार माह के लिये 11 हजार 221 रुपये एवं
- पांच माह के लिये 13 हजार 941 रूपये तथा
साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए
- तीन माह के लिये 13 हजार 397 रुपये ,
- चार माह के लिये 17 हजार 750 रुपये एवं
- पांच माह के लिये 22 हजार 102 रूपये देय होंगे।
थ्री फेज दस हार्स पावर
अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को
- तीन माह के लिये 16 हजार 662 रूपये,
- चाह माह के लिये 22 हजार 102 रूपये एवं
- पांच माह के लिये 27 हजार 543 रूपये देय होंगे।
शहरी क्षेत्र मे अस्थाई पम्प कनेक्शन की दर
कंपनी ने बताया है कि – शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद क्या दर है।
थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए
- तीन माह के लिये कुल राशि 5 हजार 864 रुपये,
- चार माह के लिये 7 हजार 706 रुपये एवं
- पांच माह के लिये 9 हजार 547 रूपये देय होंगे तथा
पांच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए
- तीन माह के लिये 9 हजार 547 रुपये
- चार माह के लिये 12 हजार 616 रुपये एवं
- पांच माह के लिये 15 हजार 685 रूपये तथा
साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए
- तीन माह के लिये 15 हजार 71 रुपये
- चार माह के लिये 19 हजार 982 रुपये एवं
- पांच माह के लिये 24 हजार 892 रूपये देय होंगे।
थ्री फेज दस हार्स पावर
अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को यह भुगतान करना होगा।
- तीन माह के लिये 18 हजार 754 रूपये,
- चाह माह के लिये 24 हजार 892 रूपये एवं
- पांच माह के लिये 31 हजार 30 रूपये देय होंगे।
न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान
कंपनी ने कहा है, कि – ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 01 जुलाई 2022 से लागू कर दी गई हैं।
उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जाएंगे। कंपनी ने बताया है, कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिये न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।
अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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