राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार किसानों को बायोगैस संयन्त्र लगाने पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।
संयत्र निर्माण पर अनुदान
समस्त प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा 1 घन मीटर से 4 घन मीटर क्षमता तक के बायोगैस सयंत्र पर निम्नानुसार अनुदान देय है :-
- 1 घनमीटर क्षमता के सयंत्र पर स्वीकृति इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 7000 /- प्रति संयंत्र |
- 2 से 4 घनमीटर क्षमता के संयंत्रों पर स्वीकृति इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 11000 /- प्रति संयंत्र।
- शौचालय से जोड़े गए संयंत्रों पर रु. 1000/- प्रति के मान से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देय है |
- बायोगैस संयंत्र से डीजल इंजन चलाने हेतु अधिकतम राशी रु. 5000 /- प्रति संयंत्र अनुदान प्लास्टिक रबर बेलून कंटेनर तथा बायोगैस परिवहन हेतु ।
टाप अप अनुदान :- 1 से 5 घनमीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर सभी हितग्राहियों को प्रति संयंत्र रु. 2500 /- का टापअप अनुदान राज्य शासन की ओर से देय है।