सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना है, ये तालाब किसानों द्वारा स्वयं के खेतों मे बनाये जाते है, इनसे फसलो में जीवन रक्षक सिचाई तो की ही जा सकती है, भू जल सवर्धन तथा समीप के कुओं नलकूपों को चार्ज करने के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए है |
किसे लाभ मिलेगा
योजना सम्पूर्ण मध् प्रदेश में संचालित है, जिसमे सभी वर्ग के पात्र किसानों को ताल निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है, योजना का लाभ चयनित कृषक केवल एक बार ही ले सकते है |
कैसे लाभ ले सकते है, इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दी गए आवेदन के आधार प्र उनका पंजीयन किया जाता है |
ताल की तकनिकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत / जनपद पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है | अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पर ‘प्रथम आये – प्रथम पाये’ के आधार प्र वरीयता दी जाती है |
कैसे लाभ मिलेगा ?
बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर पात्रतानुसार निम्न वित्तीय सहायता का प्रवदन है |
बलराम ताल योजना मे क्या अनुदान है ?
- सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40% अधिकतम 80000 रुपया /-
- लघु सीमांत कृषकों के लिए लागत का 50% अधिकतम 80000 रुपया /–
- अनुसूचित जाती , अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को लागत का 75% अधिकतम 100000 रुपया /–
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