FPO गठन संवर्धन योजना को मंजूरी मिलेगा 18 लाख तक का अनुदान

सरकार द्वारा कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन योजना देशभर में चलाई जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा एफ.पी.ओ. को अनुदान और कई सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं ताकि किसान इसमें शामिल हो सकें। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल हो गई है और राज्य में “कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन योजना’’ का शुभारंभ करने जा रही है।

गुरूवार को मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड में न्यूनतम 2 कृषक उत्पादक संगठन के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन योजना बनाई गई है।

FPO का गठन एवं संवर्धन योजना क्या है ?

मंत्रि-परिषद ने “कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन” योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस योजना के तहत वह FPO को प्रोत्साहित किया जायेगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ हो। इससे कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अधिक फायदा होगा।

योजना के तहत नए फायदे दिए जाएंगे

“कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन” योजना के तहत नए फायदे दिए जाएंगे। इन FPO को हैन्ड होल्डिंग प्रदान की जाएगी जिससे उनके सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान-प्रदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकों के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही, उन्हें बाजार से भी जोड़ा जा सकेगा।

यह योजना प्रदेश भर में संचालित की जाएगी, जो किसान-कल्याण और कृषि विकास के माध्यम से फलदायी होगी।

किसानों को इस योजना से कितना फायदा होगा ?

मध्य प्रदेश के कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि इस योजना में कुल 50 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जो 2025 तक चलेगा। इसमें

  • 2023-24 के लिए 20 करोड़ 99 लाख रुपये और
  • 2024-25 के लिए 29 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इस योजना में हर एफपीओ को 3 वर्षों के लिए अधिकतम 18 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, प्रत्येक किसान को इक्विटी अनुदान के रूप में 2 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 15 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अध्यक्षता में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

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