आम, अमरूद एवं नींबू के पौधे पर सब्सिडी हेतु आवेदन

आम, अमरूद एवं नींबू पर अनुदान

सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

अभी मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग ने राज्य के चयनित ज़िलों के किसानों से आम, अमरूद एवं नींबू के पौधे अनुदान पर वितरित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

17 अगस्त से करे आवेदन

मध्यप्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग द्वारा आम, अमरूद एवं नींबू के पौधे अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उद्यानिकी विभाग ने आम/अमरूद एवं नींबू के ड्रिप रहित सामान्य दूरी में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जारी किए हैं।

इच्छुक किसान 17 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं।

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आम,अमरूद एवं नींबू पर सब्सिडी

योजना का उद्देश्य राज्य में फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना है, योजना के तहत हितग्राही को कम से कम 1/4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक एक बार में अथवा खंड-खंड में रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी।

फलदार फसलों पर स्वयं के साधन से रोपण करने पर एवं बैंक ऋण पर भी प्रावधान अनुसार अनुदान दिया जाएगा ।

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योजना के तहत लाभार्थी किसानों को निर्धारित मापदंड अनुसार 40-50 प्रतिशत अनुदान सहायता 60:20:20 के अनुपात में दी जाएगी।

अभी विभाग द्वारा जो आवेदन माँगे गए हैं, वह ड्रिप रहित पौधों के रोपण के लिए है, जिस पर सरकार द्वारा 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है।

जिसमें सरकार द्वारा पौध रोपण के लिए आंकी गई लागत 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है।

इन किसानों को मिलेगा अनुदान 

अभी विभाग द्वारा राज्य के 26 जिलों के अनुसूचित जनजाति के किसान वर्ग के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं, जिसके तहत राज्य के –

  • बालाघाट, अनुपपूर, श्योपुर,
  • उमरिया, शिवपुरी, नरसिंहपुर,
  • सिवनी, कटनी, शहडोल,
  • दमोह, झाबुआ, अलीराजपुर,
  • बड़वानी, खण्डवा, मंदसौर,
  • नीमच, देवास, हरदा,
  • सीहोर, रायसेन, टीकमगढ़,
  • मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली,
  • रीवा तथा सतना

आदि जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। 

आम/अमरूद ग्रैफ़्टेड एवं नींबू के पौधे विभागीय नर्सरियों से लिए जाएँगे, पौधे की रोपनियों में उपलब्ध नहीं हैं, उन पौधों की व्यवस्था विभाग द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त रोपनियों/NHB एक्रीडियेटेड रोपनियों से कराकर रोपण कराया जाएगा। 

सब्सिडी के लिए यहाँ करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

किसानों को आवेदन करते समय अपने पास –

  • फ़ोटो,
  • आधार,
  • खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति,
  • बैंक पासबुक,
  • जाति प्रमाण पत्र

आदि आवश्यक दस्तावेज पाने पास रखना होगा ।

इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें।

किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/ पर जाकर करना होगा |

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