सूरजधारा योजना क्या है ?
योजना का लाभ किसे मिलेगा
यह योजना भी सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है | इसका उददेश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों / किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी / तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है |
बीज अदला बदली
कृषकों द्वारा दिए गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी / तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 1 हैक्टर की सीमा तक प्रदाय किये जाते है | कृषकों द्वारा दिए गये बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय किया जाता है | अन्य फसल का बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी |
बीज स्वावलम्बन
कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार / प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है |
बीज उत्पादन
तिलहनी / दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये शासकीय कृषि प्रक्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज कार्यक्रम लिया जाता है | कृषक को आधार प्रमाणित -1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर १ हैक्टेयर तक के लिये प्रदाय किया जाता है
पंजीयन हेतु प्रमाणिक संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से मिल जाता है | उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जा सकेगा |