शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब किसान फसल बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इस बीमा की तैयारी पूरी की गई है, और अगले महीने 25 लाख किसानों को 2900 करोड़ रुपए का फसल बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 2021 – 22 मे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए खरीफ और रबी फसल के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराई जा रही है।
बीमा कंपनी को दावे प्रस्तुत करने के निर्देश
शिवराज सरकार द्वारा फसलों के प्रभावित होने के बाद सर्वे कराकर बीमा कंपनी को दावे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। प्रदेश में 44 लाख से अधिक किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया गया है।
पिछले साल ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई थीं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा था। सरकार द्वारा सर्वे के निर्देश दिए गए थे और बीमा कंपनी को दावे प्रस्तुत किए गए थे, जिसके परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। बीमा दावों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
सूची मिलने के बाद किसानों के खाते में राशि जमा
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, इन किसानों को फसल बीमा (Crop Insurance) के लिए 2900 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। इस सूची विभाग को उपलब्ध कराकर इस महीने के अंत तक किसानों को बीमा की राशि जमा कराई जाएगी।
बीमा की प्रक्रिया में तेजी
फसल बीमा की 2022-23 की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार अधिकारियों ने समय पर तैयारियों को पूरा किया है। सितंबर से पहले इस राशि को किसानों के खाते में जमा कराने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा।
फसल बीमा योजना क्या है ?
फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत किसानों को अपनी फसलों की बीमा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अनियमित मौसम, प्राकृतिक आपदाओं, रोग और कीटाणु आदि से होने वाली नुकसानों से बचाना है।
फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) में किसानों को प्रीमियम भुगतान करना होता है जो उनकी फसल की बीमा राशि का आधार बनता है। इसके अलावा फसल की कीमत के आधार पर एक फिक्स्ड आवंटन भी किया जाता है। यदि कोई अपवाद के दौरान फसलों में नुकसान होता है, तो उसकी बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है।
फसल बीमा योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के तहत सभी राज्यों के लिए एक निर्धारित प्रीमियम रेट निर्धारित करती है।
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